झारखण्ड शिक्षक नियुक्ति की अगली सुनवाई 28 नवंबर 2023 को होगी !! 28 नवम्बर तक हाई कोर्ट ने परीक्षा के विज्ञापन पर रोक लगा दी है !!
झारखंड हाई कोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ एक अन्य याचिका दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले में आंशिक सुनवाई हुई। इसके बाद - अदालत ने सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना और जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उक्त याचिका को पूर्व में बीआरपी-सीआरपी की ओर से दाखिल याचिका के साथ संबद्ध करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इस संबंध में शिक्षिका वीणा वर्णवाल एवं अन्य ने दाखिल की है याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार के सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में बनाई गई नियमावली गलत है। नियमावली में 50 प्रतिशत पारा शिक्षकों को आरक्षण देना उचित नहीं हैं। वर्ष 2022 में बनी नियमावली में शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्य करने वाले को भी 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया था, जिसे नई नियमावली में हटा दिया गया। बता दें कि पूर्व में इस तरह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन पर रोक लगा दी है।
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